विशेष न्यायालय (पॉक्सो) बलौदाबाजार ने सुनाया अहम फैसला
थाना पलारी पुलिस की त्वरित जांच और पुख्ता साक्ष्यों से आरोपी को मिली सजा
महिला एवं बाल सुरक्षा के प्रति पुलिस की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति का दिखा असर
बलौदाबाजार / पलारी:
बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में महिला एवं बाल सुरक्षा को लेकर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। शासकीय स्कूल की नाबालिग छात्राओं के साथ अश्लील हरकत व छेड़छाड़ करने वाले दोषी शिक्षक को माननीय विशेष न्यायालय (पॉक्सो) द्वारा 06 वर्ष के कठोर कारावास और कुल ₹13,500 के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
घटना का विवरण एवं त्वरित पुलिस कार्रवाई
मामला थाना पलारी क्षेत्र अंतर्गत शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला का है। 10 फरवरी 2025 को प्रार्थिया ने थाने में उपस्थित होकर लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि स्कूल में पदस्थ शिक्षक तिलक राम वर्मा द्वारा छात्राओं के साथ बुरी नीयत से छेड़छाड़ और अशोभनीय कृत्य किया जाता है।
रिपोर्ट मिलते ही पलारी पुलिस ने अपराध क्रमांक 58/2025 के तहत बीएनएस (BNS) की धारा 74, 75(1) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 8 व 9(f) के तहत प्रकरण दर्ज किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसी दिन आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया था।
सूक्ष्म विवेचना और न्यायालय में मजबूत पैरवी
प्रकरण की जांच थाना पलारी के विवेचना अधिकारी सहायक उप निरीक्षक (ASI) राजेश सेन द्वारा की गई। जांच के दौरान:
पीड़िताओं के धारा 183 बी.एन.एस.एस. के तहत बयान दर्ज कराए गए।
प्रकरण में अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(2)(v) जोड़ी गई।
आयु सत्यापन हेतु स्कूल के दाखिल-खारिज रजिस्टर सहित तकनीकी ও चिकित्सकीय साक्ष्य जुटाए गए।
जांच पूर्ण कर 05 अप्रैल 2025 को न्यायालय में चालान पेश किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत गवाहों और अकाट्य साक्ष्यों के आधार पर दोष सिद्ध हुआ।
न्यायालय द्वारा पारित सजा
माननीय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो), बलौदाबाजार श्री गिर्जेश प्रताप सिंह द्वारा 30 अक्टूबर 2026 को फैसला सुनाते हुए आरोपी को दंडित किया गया:
धारा 09(f)/10 पॉक्सो एक्ट (09 बार): प्रत्येक में 06 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹1,000 अर्थदंड (कुल ₹9,000)। अर्थदंड न देने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास।
धारा 74 BNS (09 बार): प्रत्येक में 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹500 अर्थदंड (कुल ₹4,500)। अर्थदंड न देने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास।
(सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।)
सजायाफ्ता आरोपी:
तिलक राम वर्मा पिता मोतीलाल वर्मा (उम्र 55 वर्ष), निवासी ग्राम सरसेनी (थाना सुहेला), हाल मुकाम बघेल कॉलोनी पलारी, जिला बलौदाबाजार।
चाणक्य न्यूज़ इंडिया | हिमांशु शुक्ला, बड़ौदा बाजार-भाटापारा दिनांक: 31 अक्टूबर 2026 नाबालिग छात्राओं से छेड़छाड़ करने वाले शिक्षक को 06 वर्ष का सश्रम कारावास, न्यायालय ने लगाया जुर्माना
